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देवरिया में बरहज कांड के दो आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई

देवरिया, 23 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में देवरिया के बरहज कांड के दो आरोपियों पर जिलाधिकारी की संस्तुति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई करने की पुष्टि कर दी है।
पुलिस प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी दी। बताया कि बरहज काण्ड के आरोपी खरपत्तू एवं बिट्टू पर उच्च न्यायालय द्वारा एनएसए की कार्रवाई करने की स्वीकृत किया दिया गया है। उन्होंने बताया कि विगत श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बरहज कस्बे में डीजे बजाने के विवाद में सुमित नामक युवक की हत्या कर दी गई थी और उसके बरइ कस्बे का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस को शांति व्यवस्था कायम करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।
सुमित हत्याकांड के आरोपी बिट्टू उर्फ इजहारूल हक निवासी-पटेल नगर और खरपत्तु पर जिलाधिकारी द्वारा रासुका के तहत निरुद्ध किया गया था। जिसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कर दी गई थी। इसके अलावा 13 जनवरी को उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड ने भी इन अभियुक्तों पर रासुका लगाए जाने की पुष्टि कर दी थी।
सं त्यागी
वार्ता
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