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डीजीपी की नियुक्ति के मामले में दायर याचिका खारिज

लखनऊ 27 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
यह आदेश न्यायधीश राजेश सिंह चौहान की पीठ ने आईपीएस अधिकारी जे एल त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता नूतन ठाकुर द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया।
महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने अदालत को बताया कि डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए याची ने बिना किसी ठोस तथ्य के केवल महज समाचारो के आधार पर याचिका दायर की जो न्याय की मंशा के खिलाफ है।
याचिका का विरोध करते हुए महाधिवक्ता के साथ अपर मुख्य स्थाई अधिवक्तता रनविजय सिंह ने भी कहा कि याचिका पोषणीय नही है । महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब याची का नाम भेजा जा चुका है फिर याचिका का क्या औचित्य है ।
याची की ओर से कहा गया था कि प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक राज्य सरकार को संघ लोक सेवा आयोग को वरिष्ठतम आईपीएस अफसरों की सूची भेजने तथा आयोग द्वारा इनमे राज्य सरकार को तीन नाम चयनित कर भेजने का आदेश दिया है । इसके विपरीत राज्य सरकार ने वरिष्ठतम आईपीएस अफसरों में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद श्री त्रिपाठी का नाम नहीं भेजा जबकि उनसे जूनियर अफसरों के नाम भेजे गए है जो न्यायालय के आदेशों पूरा का उल्लंघन है।
सुनवाई के समय पहले ही याची के वकील ने तब तक के लिए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया को रोकने की प्रार्थना अदालत से की थी जिसे कोर्ट ने पहले ही अस्वीकार कर दिया था ।
सं प्रदीप
वार्ता
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