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बाराबंकी के दोहरे हत्याकांड में 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

बाराबंकी,30 जून वार्ता (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की एक अदालत ने 11 साल पुराने दोहरे हत्याकांड के एक मामले में 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 5500-5500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभिजयोजन पक्ष के अनुसार सतरिख इलाके के बरगदहा गांव निवासी अनन्त राम अपने पिता धनीराम ,भाई धर्म राज,पृथ्वी राज,भाभी कमल कुमारी,कुसमा व रामावती,भतीजे सरनाम,भतीजी रीता,विनीता अपने खेत से 22 मार्च 2009 को सरसों ढो रहे थे। उसी दौरान पहले से घात लगाये बैठे गांव के ही सन्त राम,राम कैलास,बुद्धू, राम तीरथ, कैलाश,बबलू,राम अधार,मिश्री लाल,राजेन्द्र,सुरेश कुमार,विनोद,मयाराम,दिनेश,राम अधार,राम सूचित,अनूप ने अचानक बन्दूक, तलवार, लाठी से हमला कर दिया।
इस घटना में धनीराम व धर्म राज,पृथ्वी राज,कमल कुमारी,कुसमा,रामावती,सर नाम,रीता व विनीता गम्भीर रूप से घायल हो गये । घायलों को जिला अस्पताल बाराबंकी में भेजा गया जहां धनी राम व धर्म राज की मृत्यु हो गई। इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ मुदकदमा दर्ज कराया गया था। एक आरोपी दूबर उर्फ दुबरी का विचारण किशोर न्यायालय में लम्बित है जब कि आरोपी सन्तराम की इस दौरान मृत्यु हो गयी।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद मगलवार को प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अनुपमा गोपाल निगम ने दोहरे हत्या कांड का फैसला सुनाते हुये 14 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 5500-5500 जुर्माना लगाया।
इस मामले में जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार एवं उनके सहयोगी पंकज अवस्थी ने पैरवी की।
सं त्यागी
वार्ता
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