राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Aug 28 2020 8:21PM आवेदन के समय योग्यता नही तो नियुक्ति का अधिकार नहींप्रयागराज 28 अगस्त (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति पर विचार किये जाने की मांग करने कोई अधिकार नही है। अदालत ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले याची को राहत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया। वह बीटीसी 2015 बैच का छात्र है। वह द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था। बाद मे परीक्षा दी और सफल घोषित हुआ। सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन भरते समय वह बीटीसी पास नही था, इसलिए नियुक्ति पर विचार किये जाने से इंकार कर दिया गया जिस पर याचिका दाखिल की गयी थी । याची का कहना था कि नियुक्ति के समय उसने योग्यता हासिल कर ली है। इसलिए उसकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाय। जिसे कोर्ट ने नही माना।सं प्रदीपवार्ता