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कांग्रेसी नेता ने सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराया प्रकीर्ण वाद

मथुरा 30 दिसम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष को अनधिकृत रूप से नजरबन्द रखने के विरोध में पुलिसकर्मियाें के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कराया गया है।
कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष उमेश शर्मा की ओर से उनके अधिवक्ता मित्र जीसस चतुर्वेदी और जहीर आलम ने दफा 97 जाफ्ता फौजदारी के अन्तर्गत कोतवाली प्रभारी एवं चौकी इंचार्ज होली गेट के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रकीर्ण वाद दर्ज कराया है।
अधिवक्ता चतुर्वेदी ने बताया कि वाद में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष उमेश शर्मा को आज सुबह ही पुलिस ने ‘हाउस अरेस्ट’ कर लिया था। इस संबंध में उन्हें कोई नोटिस नही दी गई। पुलिस का यह कार्य धारा 341 एवं 342 आईपीसी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा उनका हिरासत में लिया जाना अवैध है। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद के माध्यम से उमेश शर्मा की रिहाई की मांग की गई है। चतुर्वेदी ने बताया कि चूंकि न्यायालयों में शीतकालीन अवकाश चल रहा है इसलिए न्यायालय खुलने के बाद जुडीशियल मजिस्ट्रेट के यहां वाद दायर कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी।
उमेश शर्मा को आज कांग्रेस द्वारा निकाली गई गाय बचाओं किसान बचाओ संदेश यात्रा में भाग लेना था मगर हिरासत में होने के कारण वे आज इसमें भाग नही ले सके। यह यात्रा आज शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई थी।
सं प्रदीप
वार्ता
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