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एकमुश्त समाधान योजना पर 31 जनवरी तक मिलेगा छूट का लाभ:श्रीकांत

लखनऊ, 22 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक श्रेणी के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को बकाये बिल में राहत देने के लिए 15 दिसंबर से कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की है।
इस योजना के तहत इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को नवंबर 2020 तक के विद्युत बकाये पर लगे अधिभार (ब्याज) पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए 31 जनवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं और इस श्रेणी के सभी उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान अधिकतम 28 फरवरी, 2021 तक कर सकते हैं।
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में इस श्रेणी के 6.68 लाख उपभोक्ता है, लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए मात्र 113226 उपभोक्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि संपूर्ण बकायेदारों का मात्र 21 प्रतिशत है। इन पंजीकृत उपभोक्ताओं में से 51534 ने अपना बिजली बिल जमा कर दिया है, जिससे विभाग को 154.66 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि पंजीकृत उपभोक्ताओं में से मध्यांचल के 34059, पूर्वांचल के 32964, पश्चिमांचल के 24129, दक्षिणांचल के 20625 तथा केस्को के 1449 उपभोक्ताओं ने अपना बिल जमा कर दिया है। इसमें मध्यांचल को 39.57 करोड़, पूर्वांचल से 53.59 करोड़, पश्चिमांचल से 28.22 करोड़, दक्षिणांचल से 29.06 करोड़ तथा केस्को से 4.22 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
ऊर्जा मंत्री ने कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए योजना का लाभ उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर उपभोक्ता घर बैठे भी सरचार्ज माफी के लिए पंजीकरण कर सकता है।
त्यागी
वार्ता
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