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लखनऊ में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने दो बांग्लादेशियों को सजा

लखनऊ,01 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में लखनऊ न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कूटरचित
दस्तावेजों के आधार पर भारतीय दस्तावेज बनवाकर भारत में रहने वाले दो बांग्लादेशियों को चार-चार वर्ष के कारावास व 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यूपी एटीएस ने वर्ष 2017 दिसम्बर में कूट रचित दस्तावेज बनवाने और उन्ही दस्तावेजों के आधार पर गलत तथ्य प्रस्तुत कर भारतीय पासपोर्ट रखने के आरोप में दो बांग्लादेशी नागरिकों सहित कुल चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इस संबंध एटीएस ने भारतीय दण्ड विधान की धारा 14 विदेशी अधिनियम व 12 पासपोर्ट अधिनियम थाना एटीएस लखनऊ पर दर्ज किया गया था।
यूपी एटीएस की प्रभावी पैरवी के कारण दो बांग्लादेशी अभियुक्तों युसुफ़ अली और जहीर खान ने न्यायलय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार लिया ,जिसपर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 419,420,467,468,471 भारतीय दण्ड विधान की धारा 14 विदेशी अधिनियम व 12 पासपोर्ट अधिनियम में दोषी मानते हुए दोनों अभियुक्तों को अलग-अलग मामलों में चार-चार वर्ष के कारावास व 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जुर्माना न भरने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा ।
त्यागी
वार्ता
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