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सोनभद्र में हत्या के मामले में दोषी छोटे भाई को उम्रकैद

सोनभद्र 21 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की एक अदालत ने बड़े भाई की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने ढाई वर्ष पूर्व हुए राधेश्याम विश्वकर्मा हत्याकांड के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी भाई घनश्याम विश्वकर्मा को उम्रकैद व 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सुमन देवी ने 12 दिसंबर 2021 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसका देवर घनश्याम विश्वकर्मा उसके पति राधेश्याम विश्वकर्मा से बार बार अपनी पत्नी को मायके से लेकर आने का दबाव बना रहा था। उसके पति का कहना था कि जब तक अच्छे ढंग से अपनी पत्नी को नहीं रखोगे तो नहीं लाऊंगा। इसी बात से क्षुब्ध होकर 12 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे उसके पति राधेश्याम विश्वकर्मा को देवर घनश्याम विश्वकर्मा ने अपने कमरे में काम के बहाने बुलाया और पति को बेरहमी से लाठी डंडा से मारने पीटने लगा तथा फावड़ा और लोढ़ा से सिर कूंचने लगा।
शोर मचाने पर कई लोग आ गए। इस बीच घनश्याम फरार हो गया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी भाई घनश्याम विश्वकर्मा को उम्रकैद व 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सं प्रदीप
वार्ता
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