Monday, May 6 2024 | Time 07:54 Hrs(IST)
image
राज्य » उत्तर प्रदेश


विभागीय कार्यवाही के बगैर पुलिस कर्मियों का निलंबन गलत: उच्च न्यायालय

प्रयागराज 01 अप्रैल (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि नियमित विभागीय कार्यवाही के बगैर पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित करना गलत है।
कोर्ट ने इसी के साथ दरोगा व हेड कान्स्टेबल के निलंबन को गलत मानते हुए आदेश रद्द कर याचिका मंजूर कर लिया है।
याचिका के अनुसार याची लाल प्रताप सिंह उपनिरीक्षक, एवं बृजेश कुमार मुख्य आरक्षी, विशेष अभिसूचना विभाग ललितपुर, में कार्यरत थे। इन्हें उप्र अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-17 (1) (क) के प्राविधानों के तहत दिनांक 24 जनवरी को निलम्बित कर दिया गया एवं निलंबन की अवधि में पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) विशेष शाखा अभिसूचना विभाग कानपुर नगर से सम्बद्ध कर दिया गया।
निलंबन आदेश में यह आरोप था कि इन्होंने अपने से जुड़े लोगों को कहा कि अगर किसी मामले में कथित न्याय नहीं मिल रहा है, तो वे मुख्यमंत्री आवास पर जाकर धरना/प्रदर्शन/आत्मदाह करें। यह भी कहा कि ऐसा लिखकर प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक को दें, जिससे जिला स्तर से ही काम हो जायेगा।
निलंबन आदेश के खिलाफ याचीगण ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की जिसमें कहा गया कि उन पर निलंबन आदेश में जो आरोप लगाये गये है वह बिल्कुल निराधार एवं असत्य है।
याची पुलिस कर्मियों के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं अतिप्रिया गौतम ने कोर्ट को बताया कि निलंबन आदेश जारी करने के बाद पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) विशेष शाखा अभिसूचना विभाग उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 29 जनवरी के तहत मण्डलाधिकारी अभिसूचना विभाग उत्तर प्रदेश कानपुर को प्रारम्भिक जॉच आवंटित की गयी तथा मण्डलाधिकारी अभिसूचना विभाग उत्तर प्रदेश कानपुर नगर ने याचीगणों को उक्त प्रकरण में अपना अभिकथन प्रारम्भिक जॉच में अंकित कराने के लिए दिनांक 13 फरवरी को निर्देशित किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम का कहना था कि निलम्बित करते समय सक्षम अधिकारी के पास कोई साक्ष्य नहीं था और बिना ठोस साक्ष्य के निलम्बित करने का आदेश मनमाना कार्य है। बहस में यह भी कहा गया कि निलंबन आदेश में गलत तथ्य दर्शाये गये है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अपने आदेश में कहा है कि रिकार्ड अवलोकन करने के बाद यह प्रतीत होता है कि याचीगणों के विरूद्ध प्रारम्भिक जॉच विचाराधीन है। कोर्ट ने सच्चिदानंद त्रिपाठी के केस में प्रतिपादित की गयी व्यवस्था को आधार मानते हुए निलंबन आदेश को विधि विरुद्ध माना।
सं प्रदीप
वार्ता
More News
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 10 सीटों के लिए प्रचार हुआ समाप्त

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 10 सीटों के लिए प्रचार हुआ समाप्त

05 May 2024 | 7:47 PM

लखनऊ 05 मई (वार्ता) लोकसभा चुनाव-2024 के तीसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 10 संसदीय सीटों पर चल रहा प्रचार अभियान रविवार को समाप्त हो गया।

see more..

----

05 May 2024 | 6:33 PM

see more..
ढाई लाख के नकली नोटों और नोट छापने के उपकरणों सहित चार शातिर गिरफ्तार

ढाई लाख के नकली नोटों और नोट छापने के उपकरणों सहित चार शातिर गिरफ्तार

05 May 2024 | 6:11 PM

झांसी 05 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के झांसी में सीपरी बाजार थाना पुलिस और स्वाट टीम को नकली नोट छापने के काम में संलिप्त चार शातिर बदमाशों पर शिकंजा कसने में सफलता मिली है। इनके पास से ढाई लाख के जाली नोट और नकली नोट छापने के उपकरण भी बरामद किये गये हैं।

see more..
संतकबीरनगर : कुआनो में नाव पलटी, दो बच्चों समेत तीन की डूबने से मौत

संतकबीरनगर : कुआनो में नाव पलटी, दो बच्चों समेत तीन की डूबने से मौत

05 May 2024 | 6:07 PM

संतकबीरनगर 05मई(वार्ता) उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम नकहा में रविवार को डोंगी नाव पलटने से दो बच्चों समेत तीन लोगों की डूबने से मौत हो गयी।

see more..
कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर शिवपाल यादव  ने प्रशासन को दी चेतावनी

कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर शिवपाल यादव ने प्रशासन को दी चेतावनी

05 May 2024 | 6:04 PM

बदायूं 05 मई (वार्ता) समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को बदायूं में चुनाव प्रेक्षक से मिलकर पुलिस प्रशासन की निष्पक्षकता पर सवाल उठाये।

see more..
image