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अदालत में फिर हाजिर नहीं हुये तौकीर रजा

बरेली एक अप्रैल (वार्ता) इत्तेहाद-ए- मिल्लत कौसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा मामले में सोमवार को बरेली जिला अदालत में सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुये जिस पर अदालत ने नाराज़गी जताते हुये गैर जमानती वारंट जारी किया और अदालत में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क के भी आदेश दिए। अगली सुनवाई आठ अप्रैल तय हुई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनिति पाठक ने बताया कि जिला जज विनोद कुमार दुबे की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 08 अप्रैल तय कर दी है। अगर मौलाना तौकीर अदालत में हाज़िर नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई होगी।
गौरतलब है कि स्थानीय अदालत मौलाना तौकीर रज़ा को 2010 हुए बरेली दंगे का मास्टरमाइंड करार दे चुका है। उनके विरुद्ध समन जारी किया गया था। समन पर पेश नहीं होने पर दो बार तौकीर रज़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है। वहीं गैर जमानती वॉरंट को मौलाना ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मगर हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में कोई बड़ी राहत न देकर 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। मगर मौलाना ने हाईकोर्ट में सरेंडर नहीं किया।
बताया गया कि मौलाना तौकीर हृदय संबंधी दिक्कतों के चलते दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं सोमवार को जिला कोर्ट में मौलाना पेश नहीं होने पर नाराज़गी व्यक्त कर अगली सुनवाई के दिन मौलाना के हाजिर नहीं होने की सूरत में पुलिस को उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। साथ ही तीसरी बार कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
सं प्रदीप
वार्ता
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