IndiaPosted at: Sep 12 2019 12:40PM नितिन जोहारी का जमानत आदेश सुप्रीम कोर्ट में निरस्त
नई दिल्ली, 12 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने भूषण स्टील के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (एसएफआईओ) एवम् निदेशक नितिन जोहारी को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली जमानत गुरुवार को निरस्त कर दी।
उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को जोहारी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति एम एम शनतंगोदर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने यह मामला फिर से विचार के लिए उच्च न्यायालय के पास भेज दिया।
गौरतलब है एसएफआईओ ने धोखाधड़ी के आरोप में जोहारी को गिरफ्तार किया था।
सुरेश राम
वार्ता