इस्लामाबाद 27 जुलाई (वार्ता) पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) समर्थित परवेज इलाही को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार को शपथ दिलायी।
‘जियो न्यूज़’ की रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब प्रांत में मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर विधानसभा के उपाध्यक्ष दोस्त मोहम्मद मजारी के आदेश को देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराये जाने के बाद पीटीआई समर्थित उम्मीदवार श्री इलाही के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ।
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यी बैंच जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमर अता बांदियाल के अलावा, न्यायमूर्ति इजाज़ुल एहसान और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर शामिल थे, ने अपने प्रारंभिक आदेश में पंजाब पांत के राज्यपाल बालिघ-उर -रहमान को श्री इलाही को शपथ दिलाने के निर्देश दिये थे हालांकि ,उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने श्री इलाही को शपथ दिलायी।
जियो न्यूज के अनुसार राष्ट्रपति ने श्री इलाही को शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए एक विशेष हवाई जहाज भेजा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पद के चुनाव को लेकर उभरे विवाद की सुनवायी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि श्री इलाही को 186 मत प्राप्त हुए जबकि श्री हमज़ा शहबाज को केवल 179 मत ही हासिल कर सके। इस स्थिति में श्री इलाही को पंजाब प्रांत का विधिवत मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है।
सोनिया,आशा
वार्ता