राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Mar 6 2024 10:18PM दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा
बुलंदशहर 06 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश में जनपद बुलंदशहर की स्पेशल पास्को न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोप के दोषी पाये जाने के बाद को बुधवार को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 23 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई ।
न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो बुलन्दशहर ध्रुव कुमार ने मामले की सुनवायी के बाद आरोपी उमाशंकर पर दोष सिद्ध होने के बाद सजा सुनायी है।
लोक अभियोजक धर्मेंद्र राघव ने बताया कि थाना डिबाई क्षेत्र स्थित ग्राम तलवार निवासी उमाशंकर नामक एक व्यक्ति के 2020 में थाना डिबाई क्षेत्र की ही एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके सम्बन्ध में 07 नवंबर 2020 को धारा 363/376 व 5(एच)/6 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।
पुलिस ने 07 दिसम्बर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, इसी के परिणामस्वरुप अदालत ने उमाशंकर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 23,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी।
सं सोनिया
वार्ता