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सुपौल : सांसद रंजीत रंजन पर मुकदमा

सुपौल : सांसद रंजीत रंजन पर मुकदमा

सुपौल 23 मार्च (वार्ता) बिहार के सुपौल जिले में सांसद रंजीत रंजन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और सरकारी आदेश की अवहेलना करने के आरोपों के तहत आज मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि पूर्वी तटबंध प्रमंडल के कनीय अभियंता और सुपौल प्रखंड के सेक्टर-32 में प्रतिनियुक्ति सेक्टर पदाधिकारी अनिल कुमार की शिकायत के आधार पर श्रीमती रंजन पर सदर थाना में भारतीय दंड विधान की धारा 188, 186 और 290 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

श्री कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि सुपौल जिला के बकौर और मधुबनी जिला के भेजा को जोड़ने वाले कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल के पाया संख्या 152 और 153 पर स्लैब गिरने से कानून व्यवस्था की उत्पन्न स्थिति को संभालने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से दंडाधिकारी के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति हुई थी। आज संसद श्रीमती रंजन अपने 30-40 समर्थकों के साथ बकौर चचरी पुल से घटनास्थल पर आ गईं और निर्माण कंपनी के कर्मियों को ढूंढने लगीं, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई।

सांसद का लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिना अनुमति के 30-40 लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचना तथा चचरी पुल पर इतने लोगों को लेकर आने से किसी बड़ी दुर्घटना के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन आरोपों के तहत श्रीमती रंजन पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

सं. सूरज शिवा

वार्ता

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