भारतPosted at: Sep 30 2020 11:42PM झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
नयी दिल्ली, 30 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि कोई क्षेत्र पारिस्थितिकीय तौर पर संवेदनशील जोन में आता है तो न तो केंद्र न ही राज्य सरकार को वहां खनन करने का अधिकार है।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया केंद्र सरकार झारखंड में कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए अधिकृत है, लेकिन यह पता करना होगा कि क्या संबंधित क्षेत्र पारिस्थितिकीय तौर पर संवेदनशील हैं या नहीं और इसके लिए वह कुछ विशेषज्ञों को भेज सकती है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को कहा कि वह इस बात को लेकर हलफनामा दायर करे कि संबंधित क्षेत्र पारिस्थितिकीय तौर पर संवदेनशील क्षेत्र है या नहीं। यदि सवालों के घेरे में आये क्षेत्र संवेदनशील हैं तो न केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार खनन कर सकती है।
न्यायालय झारखंड में कोयला ब्लॉकों की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
सुरेश, संतोष
वार्ता