भारतPosted at: Nov 13 2019 11:23AM कर्नाटक के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला उचित, लड़ सकेंगे उपचुनाव
नयी दिल्ली, 13 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के 17 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के फैसले को बुधवार को जायज ठहराया, लेकिन उन्हें विधानसभा उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी।
न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बागी विधायकों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के. रमेश कुमार द्वारा बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला सही था।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य ठहराने का अध्यक्ष का फैसला उचित नहीं था।
न्यायालय ने बागी विधायकों को विधानसभा उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में गत 25 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुरेश, यामिनी
वार्ता