ParliamentPosted at: Jul 12 2019 5:28PM आंध्र प्रदेश में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी विधेयक पारित
नयी दिल्ली, 12 जुलाई (वार्ता) आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा ने आज सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
विधेयक पर करीब डेढ़ घंटे तक चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद केन्द्र सरकार ने लगातार राज्य को अधिनियम के क्रियान्वयन में कई शिक्षण संस्थान दिये हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान खोले जा चुके हैं।
श्री पोखरियाल ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय और सात महत्वपूर्ण संस्थान आंध्र प्रदेश में खुलेंगे। उन्होंने कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने इसमें कोई देरी की है। भूमि अधिग्रहण इत्यादि राज्य की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इस विधेयक को लाया गया है। उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों के लिए पहले चरण में क्रमश: 420 एवं 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और चार वर्ष बाद और राशि जारी की जाएगी।
सदन ने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्रन के संशोधनों को नामंजूर कर दिया और विधेयक को पारित कर दिया।
सचिन
जारी वार्ता