भारतPosted at: Oct 11 2019 11:59PM उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामला: अदालत ने सीबीआई के आरोप पत्र पर लिया संज्ञान
नयी दिल्ली 11 अक्टूबर (वार्ता) दिल्ली की एक विशेष अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आरोप पत्र पर शुक्रवार को संज्ञान लिया और इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तय कर दी।
जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की और सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तय कर दी।
सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा है कि उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता को वर्ष 2017 में तीन लोगों ने अगवा कर के नौ दिनों तक अलग-अलग जगहों पर दुष्कर्म किया था। सीबीआई ने नरेश तिवारी, बृजेश यादव तथा शुभम सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने को लेकर अपहरण करने या प्रताड़ित करने), 376 डी (एक से अधिक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने) तथा बाल यौन अपराध रोकथाम (पॉस्को) की धारा तीन और चार के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है।
सीबीआई ने आरोप पत्र में अदालत को बताया है कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता ने उन्नाव में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है।
गौरतलब है कि 11 जून 2017 को उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता अपने घर से पानी भरने के लिए बाहर निकली थी। इस दौरान शुभम तथा नरेश ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे एक कार में अगवा कर लिया और शुभम तथा नरेश ने कथित रूप से कार में ही उसके साथ दुष्कर्म किया था।
संतोष, रवि
वार्ता