नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता की गम्भीर हालत के मद्देनजर उसे लखनऊ से दिल्ली तुरंत एयरलिफ्ट किये जाने का सोमवार को आदेश दिया।
पीड़िता और उसके परिजनों के वकील ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष उस वक्त मामले का विशेष उल्लेख किया, जब इससे संबंधित मामले की पहले से निर्धारित सुनवाई पूरी हो चुकी है।
वकील ने दलील दी कि दुष्कर्म पीड़िता की हालत गम्भीर है और वह निमोनिया से पीड़ित है। उन्होंने यह भी दलील दी कि पीड़िता के परिजन चाहते हैं कि उसे (पीड़िता को) दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया जाये।
न्यायालय वकील के इस अनुरोध पर सहमत हो गया, बशर्ते पीड़िता को एयरलिफ्ट करने में चिकित्सा संबंधी कोई परेशानी न हो।
न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, “हम उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील को आगे के इलाज के लिए लखनऊ के किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से दिल्ली स्थित एम्स एयरलिफ्ट करने का निर्देश देते हैं, बशर्ते उन्हें चिकित्सा की दृष्टि से ले जाने में कोई असुविधा न हो।”