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आबकारी निरीक्षक के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगायी अंतरिम रोक, मांगा जवाब

नैनीताल, 15 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण के आबकारी निरीक्षक के निलंबन पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही आबकारी आयुक्त को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

चुनाव ड््यूटी में लापरवारी के चलते शासन ने भिकियासैंण के आबकारी निरीक्षक बलजीत ंिसंह को पिछले महीने 22 मार्च को निलंबित कर दिया था। साथ ही आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था।

आरोप है कि निलंबित अधिकारी आदर्श आचार संहिता के दौरान अपनी ड्यूटी से नदारद रहा और कर्तव्य में लापरवाही की। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से आरोपी को निलंबित करने की संस्तुति की गयी।

इसके बाद कर्मचारी आचरण नियमावली, 2022 के तहत आरोपी को निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश को आरोपी की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ में आज इस मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

साथ ही प्रतिवादी से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी।

रवीन्द्र.अभय

वार्ता
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