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आम चुनाव में विस्थापित कश्मीरियों के लिए मतदान की विशेष सुविधा: कश्यप

शिमला, 29 मार्च (वार्ता) हिमाचल प्रदेश के शिमला के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऐसे समस्त विस्थापित कश्मीरी, जिनके पास राहत एवं पुनर्वास आयुक्त, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर की ओर से प्राधिकृत किया गया प्रमाण पत्र हो, के लिए लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु विशेष सुविधा प्रदान की है।
श्री कश्यप ने बताया कि ऐसे विस्थापित कश्मीरी नागरिक के माध्यम से फॉर्म-ड या फॉर्म 12 सी भरकर विस्थापित प्रमाण पत्र सहित जहां कहीं भी वह निवास कर रहें हैं, सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से केवल परिवार के मुखिया द्वारा समस्त योग्य परिवार के अन्य सदस्यों का पंजीकरण फॉर्म-ड या फॉर्म 12 सी भरकर करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त उक्त मतदाताओं के पास यह सुविधा भी उपलब्ध रहेगी कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग आयोग द्वारा स्थापित विशेष मतदान केन्द्रों जो कि दिल्ली, उधमपुर तथा जम्मू में आयोग द्वारा स्थापित किये जायेंगे में फॉर्म-ड पर मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे या फार्म 12 सी के माध्यम से पोस्टल बैलेट की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने समस्त विस्थापित कश्मीरी नागरिकों से अनुरोध करते हुए कहा कि वह उक्त प्रयोजनार्थ अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवायें ताकि उक्त नम्बर को उनके मतदाता पंजीकरण के साथ जोड़ा जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त विस्थापित कश्मीरी नागरिकों से अनुरोध किया कि वह इस सुविधा के तहत फॉर्म-ड और फॉर्म-12 सी को समय रहते जहां निवास कर रहें हों सम्बधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करवाएं ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग इस लोक सभा निर्वाचन-2024 में कर सके।
सं.संजय
वार्ता
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