Wednesday, May 1 2024 | Time 22:07 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों द्वारा कानून उल्लंघन के मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

जालंधर, 18 अप्रैल (वार्ता) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अल्पसंख्यक जन कल्याण संगठन (आरजेआई) के अध्यक्ष सतनाम सिंह गिल की याचिका पर सुनवाई करते हुये निजी स्कूलों द्वारा कानून के उल्लंघन के मामले में पंजाब सरकार को नोटिस
जारी कर 21 मई, 2024 तक जवाब तलब किया है।
निजी स्कूलों की जांच के मामले में आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बरती गयी लापरवाही के मामले में उच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता सतनाम सिंह गिल ने बताया कि उन्होंने अपने वकील निशा राणा और आशु राणा के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुये माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधवालिया ने 21 मई 2024 को जवाब दाखिल करने के लिये राज्य को एक नोटिस जारी किया है।
श्री गिल ने कहा कि अल्पसंख्यक जन कल्याण संगठन (आरजेआई) की टीम ने ब्लॉक राया और जिला अमृतसर में 109 ऐसे स्कूलों की जांच की और सूचीबद्ध किया, जिनके पास मान्यता नहीं थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि वे उन विभागों के अधिकारियों को पक्ष बना रहे
हैं, जिन्होंने उनकी शिकायतों को कानून के मुताबिक निपटाने में अपने कर्तव्य की अनदेखी की है।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
image