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एजी को टी राजा, नितेश राणे के नफरत भरे भाषण की जांच करने का आदेश

मुंबई, 15 अप्रैल (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के राज्य महाधिवक्ता से कहा कि वह जनवरी में मीरा रोड पर हिंसा के दौरान विधायक नीतीश राणे, गीता जैन और विधायक टी राजा द्वारा दिए गए कथित नफरत भरे भाषणों की जांच करें और यह निर्धारित करें कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ मीरा रोड की एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी विधायकों नितेश राणे, गीता जैन (महाराष्ट्र) और टी राजा (तेलंगाना) के खिलाफ कथित रूप से नफरत भरे भाषण देने और हिंसा भड़काने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी, जो जनवरी में नया नगर, मीरा रोड में भड़की थी।
पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान, पीठ ने मुंबई और मीरा-भयंदर के पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिया था कि वे कथित नफरत भरे भाषणों की रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपि की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और अदालत को सूचित करें कि क्या पुलिस द्वारा ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
सोमवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि इस पर गौर करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि अदालत सार्वजनिक रैलियों को नहीं रोक सकती लेकिन उम्मीद करती है कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि कानून का उल्लंघन नहीं हो। पीठ ने कहा कि अगर कानून का उल्लंघन होता है तो उस पर गौर किया जाना चाहिए।
न्यायाधीशों ने संकेत दिया कि ऐसे मामलों में अपराध भाषण देने वालों के खिलाफ भी दर्ज किया जाना चाहिए, न कि केवल रैलियों के आयोजकों के खिलाफ।
इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि रामनवमी के अवसर पर 17 अप्रैल को एक रैली आयोजित की जाएगी और रैली के मार्ग में अल्पसंख्यक बहुल इलाके भी शामिल होंगे, इसलिए भड़काऊ नारे लगाए जाने की आशंका है जिससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इस पर, अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी निवारक उपाय करने का निर्देश दिया कि ऐसी कोई घटना न हो। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
अभय.संजय
वार्ता
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