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किशोरी के हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

दुमका 28 मार्च (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले के बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने डेढ़ साल पूर्व एक किशोरी की पेट्रोल छिड़क कर हत्या करने के मामले में दो दोषियों को आज उम्रकैद की सजा सुनाई।
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश और पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत में गुरुवार को जेल में बंद दोनों आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। मृतका के परिजनों के साथ अधिवक्ताओं से खचाखच भरी अदालत में दुमका नगर थाना कांड संख्या 200/2022 तथा पॉक्सो कांड संख्या 34/22 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से लोक अभियोजक चम्पा कुमारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता सिकन्दर मंडल ने बहस में हिस्सा लिया।
दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने नामजद मुख्य आरोपी मो. शाहरूख हुसैन को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 और 120 बी के तहत आजीवन कारावास और 25-25 हजार जुर्माना अदा करने तथा जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोनों धाराओं में एक- एक साल के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 506 के तहत दो साल के कारावास एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत दोषी पाकर दो साल के कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। इस धारा में जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इसी तरह दूसरे दोष सिद्ध आरोपी मो. नईम अंसारी उर्फ छोटू को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 और 120बी के तहत उम्रकैद के साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। न्यायालय ने जुर्माना की कुल राशि मृतका के पिता या परिजनों को भुगतान करने का फैसला सुनाया है। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से 51 गवाह पेश किये गये तथा प्रतिपरीक्षण कराया गया।
लोक अभियोजक चम्पा कुमारी बताया कि दुमका नगर थाना क्षेत्र में 23 अगस्त 2022 को 17 वर्षीय किशोरी की हत्या करने की नीयत से पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया था। किशोरी की रांची रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इससे पूर्व पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट को दिये गये बयान के आधार इस घटना को लेकर दोषसिद्ध दोनों आरोपियों के खिलाफ दुमका नगर थाना में भारतीय दंड विधान की धारा 302, 307, 354, 326ए,504, 506, 509, 120बी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत ( कांड संख्या 200/2022 ) नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। घटना के कुछ ही घंटे के भीतर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना के समय से दोनों आरोपी जेल में बंद है।
इस घटना को लेकर झारखंड सहित देश के विभिन्न इलाकों में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिससे यह घटना पूरे देश में कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था। इस घटना पर कई सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर आक्रोश जताया था।
सं. सूरज
वार्ता
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