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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कैद

बालासोर 17 फरवरी (वार्ता) ओडिशा में बालासोर की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक अगस्त सिंह को 20 वर्षाें की सश्रम कारावास की सोमवार को सजा सुनाई और उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बाल यौन शोषण उत्पीड़न निरोधक (पोक्सो) की विशेष अदालत एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गिरिजा प्रसाद महापात्रा ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। जुर्माना की रकम नहीं अदा करने की स्थिति में दोषी को 13 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोषी सिंह (28) ने 15 अगस्त 2017 को पीड़िता का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मयूरभंज जिले के बैसिंगा थाना के रघुपुर का निवासी सिंह के खिलाफ नाबालिग पीड़िता के पिता ने सिमुलिया थाना में एक मामला दर्ज कराया था।
एक किशोरी के साथ हुए हादसे से जुड़े इस मामले की जांच राज्य की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सीबी-सीआईडी ने की तथा दोषी के विरूद्ध आरोप पत्र और ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किये। अदालत ने 13 गवाहों से जिरह करने और 28 प्रदर्शित दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद यह फैसला सुनाया।
संजय
वार्ता
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