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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि सुश्री जोले के खिलाफ रिश्वत के आरोप मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी कार्य को रिश्वतखोरी माने जाने के लिए, इसमें कम से कम दो पक्ष शामिल होने चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल चुनावी अपराधों के लिए इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध धन को रखना रिश्वत के रूप में योग्य नहीं है।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा कि सुश्री जोले के खिलाफ लगाए गए आरोपों से किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं हुआ। उन्होंने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें तर्क और विवेक दोनों का अभाव है।

उल्लेखनीय है कि युवराज डोनवाडे नामक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये नकद, मतदाता सूची और कमल के निशान और सुश्री जोले की तस्वीरों वाले हैंडबिल पाए गए थे। श्री डोनावाडे पर आरोप लगाया गया कि वह सुश्री जोले के लिए प्रचार करते हुए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे थे।

जांगिड़, सोनिया

वार्ता

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