श्रीनगर, 24 अप्रैल (वार्ता) कश्मीर घाटी में मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल 15 तस्करों पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम में अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटी एनडीपीएस) के तहत पकड़ा है।
पुलिस ने दस तस्करों की पहचान सलामाबाद के बशरत अहमद रैना, बांदी के चंगेज़ खान और उरी में परानपीलन के सैयद मेहताब हुसैन, लचीपोरा बिझामा के मंजूर अहमद लोन उर्फ मुन्ना, मदियान कमलकोटे के नजर दीन भट्टी, नूरखाह के इमरान अहमद खान, लवायपोरा एचएमटी के आशिक हुसैन पर्रे उर्फ इलाही, मालपोरा सोपोर के अल्ताफ अहमद मीर, वाटरगाम वागूरा के अमीर सुभान मल्ला और चानपोरा के साहिल अहमद रेशी कुन्जर के तौर पर की है। पुलिस ने बारामूला जिले में पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इसके अलावा अन्य पांच अन्य तस्करों में वानपोरा खुदवानी के मोहम्मद उर्फ रमजान शेख उर्फ रम्म शेख, ब्रेज़लू जागीर के आरिफ अहमद भट, मांचेवा यारीपोरा के फिरदौस अहमद शेख, ब्राज़लू जागीर के शाहिद अहमद भट और मालवान देवसर के हिलाल अहमद डार के खिलाफ दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने बुधवार को कहा कि 15 तस्करों में से 10 तस्कर बारामूला जिले के उरी, लाचीपोरा, बांदी, कमलकोटे, परनपीलन, नूरखाह, नोवपोरा, वागूरा, क्रेरी, कुन्ज़र और अन्य क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को सक्रिय रूप से मादक पदार्थों की आपूर्ति करते थे। उन्होंने कहा कि सभी 15 तस्करों को हिरासत में लिया गया है और केन्द्रीय कारागार कोट-भलवाल जम्मू भेजा गया है।
श्रद्धा, उप्रेती
वार्ता