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तेरह दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान

जयपुर,25 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को होने मतदान के लिए मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की गई है और तेरह दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग किया जा सकता है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने गुरुवार को यह बात कहते हुए बताया कि क्यूआर कोड युक्त मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे।
श्री गुप्ता ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे।
मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों में फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है। उन्होंने सभी मतदाताओं से उत्साह के साथ मतदान करने का आग्रह किया है।
जोरा
वार्ता
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