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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिलबालाजी की हिरासत अवधि बढ़ी

चेन्नई, 22 अप्रैल (वार्ता) चेन्नई की एक प्रधान सत्र अदालत ने सोमवार को पूर्व मंत्री वी. सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 25 अप्रैल तक बढ़ा दी।
सेंथिलबालाजी को हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद प्रधान सत्र न्यायाधीश सुश्री एस.अली के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने उनकी हिरासत अवधि 25 अप्रैल तक बढ़ा दी। न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मूल मामले के दस्तावेजों की प्रतियां सौंपने के बाद पूर्व मंत्री की हिरासत अवधि बढ़ा दी और अधिकारियों को उसे 25 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि उनकी नई जमानत याचिका पर अगले कुछ दिनों में सुनवाई की जाएगी।
श्री सेंथिलबालाजी, को पिछले साल जून में ईडी द्वारा नौकरियों के लिए नकदी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी और इसे खारिज कर दिया गया है।
उन्होंने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख भी किया, लेकिन उन्हें ट्रायल कोर्ट से राहत लेने का निर्देश देते हुए अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा गया।
जांगिड़
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