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दुष्कर्म प्रयास के मामले में आरोपी को दस साल की सजा

कोटा, 25 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में कोटा की पॉक्सो न्यायालय ने एक आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को आज 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में कोटा जिले के मोड़क थाना निवासी सुरेश बैरवा के खिलाफ नाबालिग के पिता ने 06 अक्टूबर 2020 थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि 06 अक्टूबर की शाम चार बजे करीब आरोपी उनके घर पर आया और आठ साल की बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसने बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बेटी के चिल्लाने पर गला भी दबाया फिर मौके से भाग गया। बेटी ने रोते रोते घर आकर सारी बात बताई।
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में 13 गवाहों के बयान करवाए।
कोटा की पॉक्सो अदालत क्रम 5 ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सुरेश बैरवा निवासी मोड़क थाना को 10 साल के कारावास की सजा एवं 55 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
सं रामसिंह , जांगिड़
वार्ता
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