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दरभंगा : तीन अवैध शराब कारोबारी को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा

दरभंगा, 25 अप्रैल (वार्ता) बिहार में दरभंगा व्यवहार न्यायालय के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा ने दो अलग-अलग मुकदमों में अवैध शराब कारोबार से जुड़े तीन कारोबारियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास एवं एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने आज बताया कि 16 मार्च 2022 को दरभंगा मद्यनिषेध की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के महम्मदपुर गांव से हरियाणा नंबर की एक कार से 225 लीटर नेपाली शराब के साथ लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मोगलपुरा मोहल्ला निवासी सन्नी कुमार और राजेश बारी को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) शराब का अवैध कारोबार करने के लिए दोषी करार देते हुए न्यायालय ने गुरुवार को दोनों को पांच-पांच वर्ष की कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को छह - छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि सभी सजायें साथ - साथ चलेगी।
एक अन्य मामले में जिले के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव के वार्ड नंबर 14 के निवासी श्रवण नायक को शराब का अवैध कारोबार करने के आरोप उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। दोषी को अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी होगी। सहायक विशेष लोक अभियोजक अभय कुमार पाठक ने बताया कि 19 जुलाई 2022 को नौ लीटर नेपाली देशी शराब के साथ अभियुक्त श्रवण नायक को गिरफ्तार किया गया था और वह घटना के समय से ही जेल में बंद है।
सं.सतीश
वार्ता
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