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नाबालिग का अपहरण एवं बलात्कार मामले में दोषी को कठोर सजा

पटना 23 जनवरी (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक त्वरित अदालत ने नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में आज दोषी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
त्वरित अदालत संख्या दो के न्यायाधीश अब्दुल सलाम ने मामले में सुनवाई के बाद रोहतास जिले के रामनगर नोखा गांव निवासी सुनील कुमार सिंह को भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
आरोप के अनुसार, दोषी ने अपने एक अन्य सहयोगी के साथ पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का 19 मार्च 1999 को अपहरण कर उसके साथ पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र और झाारखंड के जमशेदपुर ले जाकर दुष्कर्म किया था। मामले का दूसरा अभियुक्त अरविंद रंजन सुनवाई के दौरान वर्ष 2016 में फरार हो गया।
सं सूरज सतीश
वार्ता
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