राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Apr 20 2024 5:12PM नाबालिग से गैंगरेप के जुर्म में दोषी युवक को ताउम्र कैदपटना 20 अप्रैल (वार्ता) बिहार में बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की पटना व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ गैंगरेप के अपराध में आज एक युवक को ताउम्र कैद की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के अथमलगोला थाना क्षेत्र के सबनीमा गांव निवासी शिवलोक कुमार को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2021 में दोषी ने अथमलगोला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करके उसकी विडियो बना ली। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे एक दुकान में बुलाकर उसके साथ गैंगरेप किया था। इस मामले में अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में नौ गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था।सं. सूरजवार्ता