राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Apr 19 2024 6:23PM नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावासदरभंगा,19 अप्रैल (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। दरभंगा जिले के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के एकभिण्डा गांव निवासी संतोष पासवान को एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में शुक्रवार को बीस वर्ष की सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात ने बताया कि 28 मार्च 2021 को अभियुक्त ने एक तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म पीड़िता की जांच दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुई। पुलिस ने महिला थाना में प्राथमिकी संख्या 34 /21 दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। इसके बाद अदालत ने संज्ञान लिया। आरोप गठन पश्चात अभियोजन पक्ष से नौ साक्षियों की गवाही हुई। मामले में शुक्रवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से बहस हुई तथा अदालत ने युवक को भारतीय दंड विधान की धारा 376 ए बी में 20 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं, पाॅक्सो एक्ट की धारा छह में 20 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश श्रीमती परिहार ने पीड़िता को राहत एवं पुनर्वास के लिए आठ लाख 50 हजार रुपये का प्रतिकर भुगतान करने का आदेश भी दिया है। इस राशि का भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा की जायेगी। गौरतलब है कि संतोष पासवान को 28 मार्च 2021 को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से ही वह काराधीन है।सं.सतीशवार्ता