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नशीले कैप्सूल रखने के आरोप में 10 वर्ष का कारावास

श्रीगंगानगर 24 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान के हनुमानगढ़ में एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने अवैध रूप से भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल बरामद होने के एक मामले में आरोपी रवीश कुमार को बुधवार को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी थाने में नौ फरवरी 2020 को खाराखेड़ा गांव में हनुमान मंदिर के पास रवीश कुमार को गिरफ्तार
किया, जिसके पास नशे के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले पर पारवोरिन पास के 600 कैप्सूल बरामद हुये। खाराखेड़ा गांव निवासी रवीश कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट
की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने जांच-पड़ताल पूरी करने के बाद रवीश कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट
की धारा 8)22 के तहत अदालत में चालान प्रस्तुत किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किये गये। विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार अदालत ने बिना लाइसेंस अथवा परमिट के नशीले कैप्सूल अवैध रूप से अपने पास रखने का रवीश कुमार को दोषी करार दिया। उसे बुधवार को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर
उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
सं.रामसिंह.श्रवण
वार्ता
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06 May 2024 | 2:20 PM

झुंझुनू, 05 मई (वार्ता) राजस्थान में झुंझुनू जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र थली गांव में सोमवार को एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद बेकाबू स्कॉर्पियो गाड़ी मिनी बस से टकरा गयी जिससे पांच व्यक्तियों की मौत हो गयी तथा 20 लोग घायल हो गये।

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