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दुनिया


ब्रिटिश संसद ने रवांडा निर्वासन विधेयक पारित किया

लंदन, 23 अप्रैल (वार्ता) ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मंगलवार को कहा कि संसद ने विवादास्पद रवांडा निर्वासन विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार को पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र की ओर से अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश कर शरण मांगने वाले लोगों को रवांडा भेजने की अनुमति मिल जाएगी।
हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को वापस लेने के बाद विभाजनकारी विधेयक को सोमवार रात मंजूरी प्रदान की गई।
श्री सुनक ने कहा, “इस ऐतिहासिक कानून का पारित होना सिर्फ एक कदम आगे नहीं है बल्कि यह आव्रजन पर वैश्विक समीकरण में एक बुनियादी बदलाव है। इस कानून के पारित होने से हमें ऐसा करने की अनुमति मिलेगी और यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आप अवैध रूप से यहां आते हैं, तो आप यहां नहीं रह पाएंगे।”
प्रधानमंत्री सुनक ने उल्लेख किया कि ब्रिटेन का ध्यान ‘जमीन से उड़ानें शुरू करना’ था और आशा व्यक्त किया कि कोई भी परिस्थिति लंदन को निर्वासन उपाय करने से नहीं रोकेगा।
इस बीच, ब्रिटेन के गृह सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा कि विधेयक के पारित होने से रवांडा के लिए निर्वासन उड़ानें शुरू करने की परिचालन योजना के अंतिम चरण की शुरुआत हो गई है।
श्री क्लेवरली ने एक बयान में कहा, “हमारी नीति ठीक उसी तरह है, और 10-12 सप्ताह के भीतर उड़ानें शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है।” श्री सुनक ने कहा पहली उड़ानें 10-12 सप्ताह में शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने इस बारे में विवरण देने से इनकार कर दिया कि कितने लोगों को निर्वासित किया जाएगा या वास्तव में उड़ानें कब शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि ये जानकारी विरोधियों को नीति को विफल करने की कोशिश जारी रखने में मदद कर सकती है।
रवांडा और ब्रिटेन ने 2022 में एक प्रवासन समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसके अंतर्गत ब्रिटेन सरकार द्वारा अनिर्दिष्ट प्रवासियों या शरण चाहने वालों के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों को प्रक्रिया, शरण और पुनर्वास के लिए रवांडा भेजा जाएगा। इस योजना की मानवाधिकार संगठनों के साथ-साथ ब्रिटेन के कई राजनेताओं और अधिकारियों ने आलोचना की है।
पहली निर्वासन उड़ान जून 2022 में शुरू होने वाली थी, लेकिन यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ईसीएचआर) के हस्तक्षेप के कारण नहीं हुई, जिसने इसे गैरकानूनी करार दिया। ब्रिटेन सरकार को पिछले वर्ष एक नए सौदे का मसौदा तैयार करना पड़ा जब ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि प्रारंभिक योजना शरण चाहने वालों को सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है।
अभय, उप्रेती
वार्ता
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