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मतदान के लिए मतदाता 13 पहचान दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैंः कौल

तिरुवनंतपुरम, 25 अप्रैल (वार्ता) केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कौल ने कहा कि शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदाता मतदान केंद्र पर पहचान के रूप में चुनाव आयोग के फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अलावा 12 अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं।
श्री कौल ने कहा हालांकि जिनके पास ईपीआईसी कार्ड नहीं है, वे अभी भी चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट तस्वीरों के साथ अन्य 12 अधिकृत पहचान दस्तावेजों में से किसी का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी मतदाताओं को गर्व से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि राष्ट्र निर्माण में भाग लेना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के स्थान पर मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत वैकल्पिक पहचान दस्तावेज आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जॉब कार्ड), बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर सकता है।
श्रद्धा, उप्रेती
वार्ता
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