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वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान

वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान

जयपुर, 17 अप्रैल (वार्ता) लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिये आगामी 19 एवं 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित कहा कि ने यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 19 अप्रैल एवं 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें, जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र.राज्य सरकार. पीएसयू. सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त

सेवा पहचान पत्र, बैंक..डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों..विधायकों..एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक पहचान

पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

रामसिंह.श्रवण

वार्ता

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