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राज्य » बिहार / झारखण्ड


सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व सहायक निदेशक की संपत्तियां जप्त करने का आदेश

पटना 15 अप्रैल (वार्ता) बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व सहायक निदेशक कन्हैया कुमार की लगभग दो करोड़ रुपये की संपत्तियों को चिन्हित करते हुए राजसात कर जप्त करने का आज आदेश जारी किया।
निगरानी की विशेष अदालत के न्यायाधीश बृजेश कुमार पाठक ने मामले में सुनवाई के बाद बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूर्व सहायक निदेशक कन्हैया कुमार के द्वारा स्वयं एवं अपनी पत्नी के नाम से अर्जित की गई एक करोड़ 96 लाख 34 हजार 893 रुपये की संपत्ति को चिन्हित करते हुए उन्हें राजसात करने का आदेश दिया। इसके साथ ही विशेष अदालत ने चिन्हित संपत्तियों को पटना के जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश कन्हैया कुमार को दिया है। एक महीने के अंदर संपत्तियां जिलाधिकारी को जमा नहीं करने पर जिलाधिकारी अपने स्तर से संपत्तियों को जप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
आर्थिक अपराध ईकाई के विशेष लोक अभियोजक शान्ति कुमार मिश्रा ने बताया कि निगरानी ने 23 जनवरी 2014 को कन्हैया कुमार के आवास पर छापामारी के क्रम में उनके पास से अकूत संपत्ति रखने के कागजात एवं 16 लाख रुपये नगद तथा विभिन्न बैंकों के खातों में रुपये जमा करने का पता लगाया था। निगरानी ने कन्हैया कुमार एवं उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद विशेष कानून के तहत उनकी चल एवं अचल संपत्तियों को जप्त करने का लिए 04 अगस्त 2018 को आवेदन दिया गया।
श्री मिश्रा ने बताया कि 31 जुलाई 2002 से 23 जनवरी 2014 के बीच जब निगरानी ने कन्हैया कुमार की चल-अचल संपत्तियों की छानबीन की तो पाया कि उन्होंने स्वयं अपने एवं अपनी पत्नी के नाम से विभिन्न बैंकों में जमा राशि एवं आठ भूखंड अवैध रूप से अर्जित किया है। वैध आय के सभी ज्ञात स्रोतों से अधिक अर्जित की गई संपत्तियों में दानापुर एवं अन्य जगहों पर जमीन के भूखंड, फ्लैट एवं विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों में जमा राशि शामिल हैं।
सं. सूरज
वार्ता
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