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नशीली दवा रखने के आरोपियों को 12 वर्ष का कारावास

नशीली दवा रखने के आरोपियों को 12 वर्ष का कारावास

श्रीगंगानगर, 12 दिसंबर (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ में एनडीपीएस एक्ट मामलात विशेष अदालत ने अवैध नशीली दवा रखने के आरोप में दो व्यक्तियों को आज 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश वीरेंद्र जसूजा ने अल्लाहरखा और सफल मुलुक को नशीली दवायें रखने का दोषी मानते हुए उन पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर उन्हें एक वर्ष के अतिरिक्ति कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मामले के अनुसार हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में 18 जनवरी 2017 को रावतसर मेगा हाईवे पर किशनपुरा दिखनादा गांव के पास दोनों आरोपियों से नशीली दवा की 50 शीशियां बरामद हुई थीं।

सेठी सुनील

वार्ता

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