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मानहानि मामले में राहुल गांधी की ओर से अर्जी दाखिल

मानहानि मामले में राहुल गांधी की ओर से अर्जी दाखिल

पटना, 20 मई (वार्ता) बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के मानहानि वाले शिकायती मुकदमे में अभिुयक्त बनाये गये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से आज यहां की विशेष अदालत में एक याचिका दाखिल कर वकील के माध्यम से मुकदमा लड़ने की अनुमति मांगी गयी।

विशेष न्यायाधीश (सांसदों एवं विधायकों के लिए गठित अदालत) कुमार गुंजन की अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष श्री गांधी की ओर से उनके वकील वीरेन्द्र शर्मा एवं अंशुल कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत आवदेन दाखिल कर निवेदन किया कि उनके मुवक्किल एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेता और चुनावी प्रक्रिया में अत्यंत व्यस्त हैं। साथ ही उनके मुवक्किल देश की राजनीति में व्यस्तम दिनचर्या गुजराते हैं,इसलिए इस मुकदमे में उनके सशरीर उपस्थिति को माफ करते हुए वकील के माध्यम से इसमें पैरवी करने की अनुमति दी जायेे। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि अदालत का जब भी आदेश होगा, राहुल गांधी सशरीर उपस्थित होने को तैयार रहेंगे।

शिकायतकर्ता श्री मोदी के वकील ने उक्त आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। अदालत ने उक्त याचिका का प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए 06 जुलाई 2019 की तिथि निश्चित की है।

गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री श्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री गांधी के कर्नाटक में दिये गये उस बयान को अपनी मानहानि वाला बताते हुए यह शिकायती मुकदमा दाखिल किया था जिस बयान में कथित रूप से श्री गांधी ने सवालिया लहजे में कहा था कि सभी मोदी चोर क्यों हैं। मुकदमें में भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत संज्ञान लेकर समन का आदेश जारी करते हुए पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आगे की कार्यवाही के लिए मामले को सांसदों एवं विधायकों के लिए गठित विशेष नयायालय को सौंप दिया था। विशेष न्यायालय ने सम्मान जारी करते हुए राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए आज की तिथि निशिचत की थी।

सं.सतीश

वार्ता

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