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छह पाक विस्थापितों के भारत छोड़ने के आदेश पर रोक

छह पाक विस्थापितों के भारत छोड़ने के आदेश पर रोक

जैसलमेर, 23 नवम्बर (वार्ता) पाकिस्तान में अत्याचारों से तंग आकर राजस्थान में जैसलमेर जिले के सीमवर्ती नाचना में रहे रहे छह पाक विस्थापितों को विदेशी पंजीयन अधिकारी जोधपुर द्वारा भारत छोड़ने के आदेश पर फिलहाल केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी है।

बताया जाता हैं कि इन छह में से एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध थीं। उक्त व्यक्ति के द्वारा सीमा पार कुछ जानकारी भेजने का भी अंदेशा जताया जा रहा था। इसके साथ में पांच अन्य रिश्तेदारों पर वीजा नियमों का उल्लंघन का आरोप था। ये लोग विदेशियों के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के निवास करने लगे थे। लिहाजा खुफिया रिपोर्टों के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इन्हें भारत छोड़ने के आदेश जारी करवाए थे।

सूत्रों ने बताया कि असल में राज्य सरकार गृह विभाग की ओर से 4 नवंबर और तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 14 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत ही इन्हें भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया था। इस नोटिस में पाकिस्तान नागरिक नवाबचंद, गुलचंद, किशोरदास, जयरामदास, कंवरराम एवं काजल को जल्द से जल्द भारत छोड़ने को कहा गया है। इनकी वीजा अवधि भी खत्म हो चुकी है जबकि इनका वीजा जोधपुर तक का था। सूत्रों ने बताया कि कल शाम गृह मंत्रालय ने पुनः अपने आदेश पर रोक लगा दी है।

पाक नागरिकों का 19 सदस्यीय जत्था करीब छह वर्ष पहले भारत आया था। इनके पास जोधपुर तक का वीजा था, लेकिन बाद में ये मेहनत मजदूरी के लिए नाचना आकर बस गए। इनमें से एक पाक नागरिक काजल ने बताया कि सरकार उन्हें जबरन वापस भेजने में तुली हुई हैं वे हरगिज पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, वे यहीं भारत में मरना मंजूर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। यहां उसकी शादी भी तय हो चुकी है, जबकि नवाब चंद ने बताया कि पाकिस्तान जाने से अच्छा वह मौत का गले लगाना पसंद करेगा। उन्होंने यदि वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया हैं तो उन्हें भारतीय कानून के तहत जो भी सजा दी जाए उसे भुगतने को तैयार हैं।

विमल सुनील

वार्ता

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