मडगांव (गोवा), 27 दिसंबर (वार्ता) केंद्रीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) देश में किसी से नागरिकता नहीं छीनता है बल्कि पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर सताये गये अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है।
श्री गोयल ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “नागरिकता संशोधन कानून किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। यह धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित छह अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करता है।”
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश में धार्मिक आधार पर सताये गये लाखों शरणार्थियों काे सीएए नई उम्मीद और जीवन देता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह गलतफहमी पैदा की गई है कि एक वर्ग के लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यह कानून उन अल्पसंख्यकों के लिए है जो बंगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं।
उन्होंने कहा, “हर तरह से यह भारत और हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश में धार्मिक आधार पर सताये गये लोगों के हिताें की रक्षा करें।”
श्री गोयल ने कहा, “किसी की भी नागरिकता प्रभावित नहीं हो रही है। इन तीन देशों में बुरी तरह सताये गये धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा की जा रही है। इससे हमारी उन सभी माताओं, बहनों और बच्चों को न्याय दिया जा रहा है जो इन तीन देशों में अत्याचार सहने के बाद भारत आए हैं और मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं।”
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई के अलावा धामिर्क आधार पर सताए गये किसी अन्य धर्म के लोग भी भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन इस पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।
प्रियंका जितेन्द्र
वार्ता