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अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि के नियमों में परिवर्तन

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि के नियमों में परिवर्तन

रायपुर 27 जून(वार्ता)छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि के नियमों में संशोधन कर दिया है,जिसके बाद इस निधि से अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, जल संरक्षण, पशु सेवाएं, रोजगार मूलक योजनाएं, कौशल उन्नयन जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं में भी कार्य किये जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई।संशोधन से पूर्व निधि से निर्माण कार्य ही कराए जा सकते थे।बैठक में भी बघेल ने कहा कि प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत राशि के कार्यों से हितग्राही और समुदाय के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए।उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के संबंध में सुझाव दें,तो उनके अमल से हितग्राहियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

उन्होने योजनाओं को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।उन्होंने इस संबंध में पाम्पलेट का वितरण और दीवार लेखन जैसे कार्य करने के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे नागरिकों से बातचीत एवं सम्पर्क के दौरान उन्हें इन योजनाओं की जानकारी दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जा सके।

श्री बघेल ने कहा कि प्राधिकरण के तहत नये कार्यो को स्वीकृति प्रदाय करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाएगा।सभी संबंधित जिला कलेक्टर अपने जिलों में जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त कर एवं बैठक लेकर प्राथमिकता आधार पर प्रस्ताव 10 जुलाई तक प्राधिकरण को भेजना सुनिश्चित करें।

साहू

वार्ता

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