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किरण भाई पटेल के खिलाफ श्रीनगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

किरण भाई पटेल के खिलाफ श्रीनगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

श्रीनगर 02 मई (वार्ता) जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुजरात के ठग किरण भाई पटेल के खिलाफ यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है।

गौरतलब है कि पटेल ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को दो महीने से अधिक समय तक धोखा दिया था।

पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त निदेशक (रणनीति और अभियान) के रूप में पेश किया था और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तीन मार्च को उसकी चौथी यात्रा के दौरान श्रीनगर के शानदार होटल से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह श्रीनगर की सेंट्रल जेल में बंद है।

पुलिस ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आराेप पत्र धारा 419 (प्रतिरूपण), 42 (धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना), 170 (एक लोक सेवक का रूप धारण करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) भारतीय दंड संहिता और धारा 3, 5 के प्रतीक व नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950 के तहत दायर की गई है।

यह सवाल उठाए जाने के बाद कि कैसे पटेल खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी के रूप में पेश करके जम्मू-कश्मीर पुलिस और प्रशासन को धोखा देने में कामयाब रहा, इसके लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने ‘चूक’ देखने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है।

जांच कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट अभी जम्मू-कश्मीर प्रशासन को सौंपी जानी है।

संजय अशोक

वार्ता

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