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उप राज्यपाल को मानहानि केस का सामना करना पड़ेगा: मुख्यमंत्री

उप राज्यपाल को मानहानि केस का सामना करना पड़ेगा: मुख्यमंत्री

पुड्डुचेरी, 10 मई (वार्ता) पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कि उप राज्यपाल किरण बेदी मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के फैसले के खिलाफ काम कर रही हैं और उन्हें अवमानना के मामले का सामना करना पड़ेगा।

श्री नारायणसामी ने यहां पत्रकारों से कहा कि मदुरै पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि संघ शासित प्रदेश में किसी भी निर्वाचित सरकार को शक्तियां प्राप्त होती हैं और यह फैसला पूरी तरह लागू होगा।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर मुख्य सचिव, सचिवों और अन्य अधिकारियों को काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ उप राज्यपाल और केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने उच्चत्तम न्यायालय का रुख किया था लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे एक आपातकालीन याचिका के तौर पर लेने से खारिज कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि इससे साफ होता है कि उच्चतम न्यायालय ने भी मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया है।

राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा (नीट) के मसले पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इसमें अनेक अनियमिततायें की हैं और राजग सरकार तो अब सत्ता में नहीं आ रही है तथा अगली कांग्रेस सरकार नीट समाप्त कर देगी।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे, जाे अब जेल में बंद हैं, की रिहाई के बारे में उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर उन्हें रिहा करने के समर्थन में नहीं थे लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें माफ कर दिया है तो उन्हाेंने भी अपना मन बदल लिया है। अब यह फैसला लेना तमिलनाडु के राज्यपाल पर निर्भर करता हैं क्योंकि यह मामला न्यायालय मेें विचाराधीन नहीं है।

जितेन्द्र.श्रवण

वार्ता

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