बेंगलुरु, 26 अक्टूबर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीअाई) की एक विशेष अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा और 12 अन्य लोगों को 40 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में आज बरी कर दिया। कर्नाटक के लोकायुक्त ने अारोप लगाया था कि श्री येदियुरप्पा, उनके दो बेटे, दामाद तथा इस्पात कंपनी जेएसडब्ल्यू आपराधिक साजिश, रिश्वतखोरी, फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक श्री येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद पर रहने के दौरान उनसे खनन लाइसेंस समेत कुछ अनुचित लाभ हासिल करने के लिए 2010 में उनके परिवार से जुड़े ‘प्रेरणा ट्रस्ट’ को 40 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गयी थी। गत तीन मई को मामले की सुनवाई के दौरान श्री येदियुरप्पा ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उन्हें राजनीतिक साजिश का निशाना बनाया जा रहा है। यामिनी जितेन्द्र जारी वार्ता