राज्यPosted at: Sep 24 2021 10:27PM राजमार्गों की दयनीय हालत पर उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की
मुंबई, 24 सितंबर (वार्ता) बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूरे राज्य में राजमार्गों की बदहाली पर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की।
खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी ने याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को गड्ढों को भरने का आदेश दिया और मुंबई-नासिक राजमार्ग विशेष ध्यान देने का आदेश दिया क्याेंकि इस राजमार्ग पर लोगों की जान जा रही है।
राजमार्गों की खराब हालत और गड्ढों के कारण हाल ही में राजमार्गों पर हुयी दुर्घटनाओं में लोगों के जान गंवाने की चिंता अदालत ने व्यक्त की।
महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी से अदालत ने कहा कि वे राज्य सरकार से इस संबंध में गंभीर होने के लिए कहें क्योंकि लोगों की जान जा रही हैं।
न्यायाधीश ने श्री कुंभकोनी को यह भी बताया कि पिछले हफ्ते ही मुंबई-गोवा राजमार्ग की खराब स्थिति से संबंधित इसी तरह के एक मामले की सुनवाई की गयी थी।
न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह को बताया कि मुंबई-नासिक राजमार्ग, मुंबई-आगरा राजमार्ग का एक हिस्सा है इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय प्राधिकरण (एनएचएआई) को भी इस समस्या पर गौर करना चाहिए।
अदालत ने कहा कि सभी संबंधित एजेंसियों (राज्य और एनएचएआई) को एक साथ आकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह अदालत को अगली तारीख पर इस मामले में उठाए गए कदमों से अवगत कराए।
त्रिपाठी जितेन्द्र
वार्ता