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सांसद ओवैसी के खिलाफ सद्भाव बिगाड़ने का मुकदमा

सांसद ओवैसी के खिलाफ सद्भाव बिगाड़ने का मुकदमा

पटना 19 नवंबर (वार्ता) बिहार में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकाबुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भड़काऊ बयान देने के आरोपों में आज एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया गया।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष द्विवेदी की अदालत में यह मुकदमा भारतीय जनक्रांति दल के कथित महासचिव राकेश दत्त मिश्रा ने भारतीय दंड विधान एवं न्यायालय अवमानना अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के आरोपों में दायर किया है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 20 नवंबर 2019 की तिथि निश्चित की है।

शिकायती मुकदमे में यह आरोप लगाया है कि बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसला का आने के बाद सांसद ओवैसी का दिया गया वक्तव्य दो संप्रदायों के सद्भावों को बिगाड़ने वाला भड़काऊ और वैमनस्य फैलाने वाला था।

सं सूरज उपाध्याय

वार्ता

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