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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

नरसिंहपुर, 20 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। आरोपी पीडिता का करीबी रिश्तेदार बताया गया है।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवकांत पांडेय ने कल इस मामले की सुनवाई में 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में उसके करीबी रिश्तेदार चंनीलाल को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। न्यायालय ने इस मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना है।

अभियोजन के अनुसार चार अप्रैल 2018 को घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार बालिका घर पर अकेली थी, तभी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच के दौरान पुलिस का पता चला कि आरोपी ने इससे पहले भी बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था।

सं बघेल

वार्ता

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